त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव के कथित बयानों की शिकायत दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हारमनी कमेटी से की गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक और इस कमेटी के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने विप्लव देव के बयानों से संबंधित शिकायत प्राप्त होने की बात कही है। बुधवार को दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हारमनी कमेटी की एक विशेष बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विप्लव देव के खिलाफ की गई शिकायत पर चर्चा की जाएगी।
दिल्ली सरकार के मुताबिक ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले धार्मिक उन्माद फैलाकर माहौल खराब करने वाले व्यक्तियों की जानकारी दिल्ली सरकार की पीस एंड हारमनी कमेटी को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है।
मंगलवार को विधानसभा की इस कमेटी ने कहा, “त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव द्वारा सिख एवं जाट समुदाय के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की शिकायत प्राप्त हुई है। आरोप है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में भड़काऊ बातें कही हैं।”
आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार की पीस एंड हारमनी कमेटी के चेयरमैन राघव चड्ढा ने कहा, “यह आरोप लगाए गए हैं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का बयान समाज में आपसी भाईचारे के लिए हानिकारक है। इससे सामाजिक शांति प्रभावित होती है। कमेटी ने इन आरोपों पर विचार और कार्रवाई करने के लिए बुधवार को एक विशेष बैठक बुलाई है।”
दिल्ली विधानसभा ने इसी वर्ष मार्च में इस कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए नफरत भरे संदेश फैलाने वाले व्यक्तियों की जानकारी लोगों से मांगी है। सही जानकारी देने वाले व्यक्ति को दिल्ली सरकार 10 हजार रुपये का नगद इनाम देगी।
विधानसभा में इस कमेटी में ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज भी शामिल हैं। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति 89 50000 946 नंबर पर व्हाट्सएप करके नफरत भरे मैसेज की जानकारी दे सकता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने नफरत भरे मैसेज फैलाने वाले लोगों की शिकायत के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की है।
नफरत भरे मैसेजेस की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार कानून के जानकारों की मदद लेगी। इस कार्य के लिए दिल्ली सरकार कानूनविदों की एक विशेष टीम का गठन किया है।
दिल्ली विधानसभा की यह कमेटी धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वाले लोगों और फेसबुक व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से फैलाए जा रहे नफरत भरे संदेशों की पहचान करेगी। नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले संदेशों की जांच करके आगे की कार्यवाही के लिए ऐसे मैसेजेस को शिकायत के तौर पर पर पुलिस के पास भेजा जाएगा।
दिल्ली सरकार के मुताबिक नफरत फैलाने वाले मैसेज को ट्विटर पर रिट्वीट, व्हाट्सएप्प पर फारवर्ड या फेसबुक पर कोई शेयर भी करता है तो इससे उस व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है।