गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अनलॉक 4 के दौरान व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति/अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें प्रतिबंध क्षेत्रों से बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/उपखंड/शहर/गांव स्तर) को नहीं लगाएंगी।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों के पालन पर जोर देते हुए मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना शामिल है।
बयान में कहा गया है, दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। एमएचए राष्ट्रीय निदेशरें के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
केंद्र ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग पर भी जोर दिया और लोगों से इसका उपयोग जारी रखने का आग्रह किया।
मंत्रालय ने संवेदनशील व्यक्तियों (65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, किसी बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) को अगर आवश्यक कार्य नहीं है तो घर पर ही रहने की सलाह दी है।