कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए जाने वाले लॉकडाउन 3.0 में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन के लिए सभी तरह की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, रेल, मेट्रो और अन्तर्राज्यीय बसों के आवागमन पर रोक लागू रहेगी।
नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को चार मई से दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिसके तहत घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल नहीं होंगी। सिर्फ सुरक्षा व चिकित्सा सेवाओं के मद्देनजर एयर एंबुलेंस को छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने इस बात की अनुमति दी है।
मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्य और सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर बाकी रेल से सफर पर रोक कायम रहेगी। इसी तरह से सार्वजनिक परिवहन के लिए अंतर्राज्यीय बसों व मेट्रो की सेवाएं भी बंद रहेंगी।
मंत्रालय ने 17 मई तक और 14 दिनों के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए जाने की घोषणा करने के बाद नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।